नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को सवालों के गलत विकल्प वाले जवाब देने को लेकर विवादों में आई पीसीएस-प्री 2016 परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2016 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न संख्या 25, 66 और 92 को हटाने तथा प्रश्न संख्या 44 का बी या सी विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को पूरे अंक देते हुए परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है।
इस फैसले के बाद आयोग अब एक बार फिर से संशोधित रिजल्ट घोषित करेगा, जिसके बाद मुख्य परीक्षा फिर से होगी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा में पूछे गए 12 सवालों पर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने इस याचिका पर 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट ने आयोग को नसीहत दी है कि भविष्य में परीक्षाओं की शुचिता को बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाए।