बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला खत्म किया सरकारी नौकरियों में आरक्षण

0
बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला खत्म किया सरकारी नौकरियों में आरक्षण

जी हां बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के उस याचिका के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया है जिसमें सरकार द्वारा दिए गए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को जायज ठहराया गया है। हालांकी यह निर्णय महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2004 में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण लागू  करने के विरुद्ध दिया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 7 फीसदी , भटक्या विमुक्ति (बंजारा) जाति -जमाति और विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू किया गया था।

इसे भी पढ़िए :  ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़क हादसे में घायल, मोदी ने CM से की बात

हालांकि इस आरक्षण को मैट ने खारिज कर दिया था लेकिन सरकार द्वारा मैट के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने की घोषणा के साथ हीं पदोन्नति में आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों पर प्रमोशन छिनने का खतरा मंडराने लगा है।

इसे भी पढ़िए :  प्रद्युम्न हत्या मामला : रायन इंटरनेशनल ग्रुप के संस्थापकों और उनके सीईओ बेटे रायन पिंटो को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी एक दिन की राहत

Click here to read more>>
Source: ndtv india