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बताया गया है कि प्रचार वाहन यूपी 15 बीटी (टाटा) के जरिए वीडियो क्लिप को दिखाया जा रहा था। वाहन पर सवार व्यक्ति चंद्रशेखर सिंह और ड्राइवर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इन से मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी का अनुमोदन प्रमाण पत्र मांगा गया जो वो नहीं दिखा पाए।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। चंद्रशेखर सिंह और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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