नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आरोपी एवं कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक संबद्ध मामले में अभियोजन के गवाह से सवाल जवाब करने की अनुमति दे दी। जिला न्यायाधीश अमर नाथ ने यह निर्देश जारी किया।
दरअसल, उन्हें कुमार के वकील ने कहा कि वह एक अन्य मामले में अभियोजन की गवाह शीला कौर का उनके 10 फरवरी 1985 को दिए बयान को लेकर जवाब सवाल करना चाहते हैं।
इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया, जिसने अदालत से कहा कि जांच के दौरान इसने पाया कि स्थानीय पुलिस की घटना को अंजाम देने वालों से मिलीभगत थी और इस तरह उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया।
हालांकि, अदालत ने कहा कि गवाह से उसके पहले के बयान पर कानून के मुताबिक सवाल जवाब किया जाएगा और मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर के लिए मुल्तवी कर दी।
गौरतलब है कि अदालत अभियोजन की गवाह शीला कौर का बयान दर्ज कर रही थी जिनके पति, पति के भाई और ससुर 1984 के दंगों में मारे गए थे। इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़कड़डूमा अदालत से पटियाला हाउस अदालत स्थानांतरित कर दिया था।