दिल्ली
गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 के गोधरा कांड के बाद विरमगाम में हुए दंगों के सिलसिले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी। विरमगाम दंगों में तीन लोग मारे गए थे।
अदालत ने हत्या के मामले में दो अन्य लोगों को दोषी करार देने तथा एक अन्य आरोपी देवाभाई समतभाई भारवाड को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति हर्ष देवानी और न्यायमूर्ति वैष्णव की खंड पीठ ने आज सजा सुनायी।
अदालत ने जिन सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है, वे हैं.. सतभाई उर्फ हैदर गेला भारवाड, नारनभाई समतभाई भारवाड, उदाजी रणछोड़भाई ठाकुर, वालाभाई गेलाभाई भारवाड, विमहामेधाल उर्फ कुचियो मोती भारवाड, मुलाभाई गेलाभाई भारवाड और मेराभाई गेलाभाई भारवाड।
पिछले महीने अदालत ने इन्हें हत्या, हत्या का प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाने सहित अन्य मामलों में पिछले महीने दोषी करार दिया था।