गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है। जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब 14 साल की सजा होगी। इसके साथ ही गाय की तस्करी करने वालों के लिए भी 7 साल की सजा को 14 साल का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार ने गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) बिल 2017 मार्च में सदन में पास किया था। और इसकी मंजूरी के लिए बाद में इसे गवर्नर के पास भेज दिया गया था। नए कानून में किसी शख्स के गौहत्या में दोषी पाए जाने पर उसे दोषी करार देते हुए उसे भारी जुर्माने के साथ पांच लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता हैं।
सूत्रों के अनुसार, गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा, कि हमने पहले सिर्फ कानून लागू नहीं किया था। लेकिन अब नियम बनाकर कानून को औपचारिक रूप से लागू किया गया है। गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है। नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे उम्रकैद की सजा दी सकती है। किसी भी पुलिसवाले की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ हमने गौहत्या को इंसान की हत्या के खिलाफ माना है।
जानकारी के लिए बता दें कि नए कानून में हत्या के इरादे से अवैध तरीके से गायों की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान 7 साल से बढ़ाकर 14 साल तक कर दिया है। इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। इस तरह का कानून बनाकर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सजा होगी। इससे पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने बाद जब्त किए वाहन को छोड़ना पड़ता था। दूसरी तरफ राज्य में गाय ले जाने पर भी बैन लगा दिया गया है।