गोहत्या पर गुजरात सरकार सख्त, पकड़े गए तो होगी उम्रकैद

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गोहत्या
फाइल फोटो
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गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को गोहत्या बिल पास कर दिया गया जिसके बाद यह कानून और सख्त हो गया है। नए बिल के अनुसार गोहत्या करने वाले को उम्रकैद हो सकती है साथ ही यह एक गैरजमानती धारा होगी।

 

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। रुपानी ने कहा था कि गोरक्षा के सभी प्रयास सरकार करेगी। उसी के तहत यह नया कानून लाया गया है। नए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस नए कानून के बाद से गोहत्या के दोषियों को उम्रकैद के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ ही गोमांस ले जाने पर 7-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि गुजरात में गोहत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। कानून बनने से पहले पिछले सप्ताह ही राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश सरकार गो हत्या के कानूनों को और सख्त करने जा रही है। राज्य में इसी साल नवंबर में चुनाव हैं और इस कानून को बीजेपी के लिए चुनावी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है।

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