गोहत्या पर गुजरात सरकार सख्त, पकड़े गए तो होगी उम्रकैद

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

पिछले साल ऊना में गो हत्या का शक होने पर कुछ लोगों ने दलितों की पिटाई कर दी थी। इसके बाद देश भर में इस घटना की काफी निंदा हुई थी। देश भर में कई जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था।

इसे भी पढ़िए :  17 सितंबर को मातमों के बिच जश्न मनाएंगे मोदी

 

2011 में कानून में जो संशोधन किया गया था, उसके मुताबिक गोकशी के दोषियों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान किया गया था। उसी कानून में संशोधन के तहत उम्रकैद का प्रावधान किया गया है। नए कानून में जुर्माने की राशि को 50 हजार से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है और इसके तहत एक लाख से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान नए कानून में किया गया है।

इसे भी पढ़िए :  गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी के गाड़ी पर पथराव, पत्थरबाजी के विरोध में कांग्रेस आज करेगी दिल्ली में मार्च
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse