बिहार में फिर से छलकेगा जाम, हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को किया खारिज

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शराबबंदी
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बिहार में शराबबंदी कानून को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कानून में तकनीकी खामियों की वजह से इसे रद्द किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार को गहरा झटका देते हुए बिहार में शराबबंदी के फैसले को गलत कहा है। इसके बाद बिहार में फिर से शराब बिकने की संभावना हो गई है।हालांकि बिहार सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

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इस फैसले को नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना हाइकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी पर रोक हटाई जानी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू ने कहा कि इस फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही हम कोई प्रतिक्रिया देंगे।

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नीतीश कुमार ने शराबबंदी के इस फैसले को सरकर के बड़े फैसले के रुप में पेश किया था। एक अप्रैल से बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। यह कानून बेहद कड़ा बनाया गया था। नीतीश कुमार इस एजेंडे को बिहार के साथ दूसरे राज्यों में भी लेकर जा रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने साफ किया कि शराब पीने और घर में रखना किसी भी तरह का जुर्म नही है।

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