नीतीश सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू किया था जिसको शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट के एक फैसले ने खत्म कर दिया था। मगर इसके सिर्फ दो दिन बाद ही एक नए कानून के सहारे नीतीश सरकार 2 अक्टूबर से फिर से पूर्ण शराबबंदी शुरू कर रही है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में ही राज्य सरकार ने शराबबंदी संबंधी यह नया विधेयक बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 पारित कराया था।
राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद 7 सितंबर को बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया था कि सरकार इस नए क़ानून को 2 अक्टूबर को लागू करेगी। लेकिन हाइकोर्ट के फैसले के बाद लोगों के बीच एक असमंजस की स्थिति थी। इस स्थिति को साफ़ करते हुए शनिवार शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि लोग भ्रम में न रहें, रविवार से नया क़ानून लागू हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की सुबह नोटिफ़िकेशन के साथ से यह कानून स्वाभाविक रूप से लागू हो जाएगा। बापू के विचारों को हम धरती पर उतारना चाहते हैं। इसके लिए गांधी जयंती से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था। नीतीश सरकार ने अप्रैल में जब पूर्ण शराबबंदी की पहली बार घोषणा की थी उसके छह महीने बाद अब राजनीतिक हालात भी दूसरे हैं। तब शराबबंदी से जुड़े नए कानून को तैयार करने से लेकर उसे लागू करने तक में सरकार को विपक्ष का साथ मिला था। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि सरकार हाई कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद नए सिरे से शराबबंदी क़ानून को संशोधित करे।
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