दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी गाड़ियां- एनजीटी

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एनजीटी ने दिल्ली में गुरुवार को पुराने डीजल वाहनों को लेकर एक अहम फैसला दे दिया है। एनजीटी ने आदेश दिया कि 10- 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाए और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर एनजीटी ने फैसला दे दिया है। हालांकि अप्रैल में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुत्रों के अनुसार एनजीटी की इस पीठ में जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जावेद रहीम और रघुवेंद्र एस राठौर होंगे। वहीं एक एक्सपर्ट विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। जानकारों की मानें तो ये फैसला आने के बाद दिल्ली में स्क्रेप को रखने की परेशानी भी सामने आ सकती है।

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बता दें कि पिछले साल जुलाई के महीने में एक अहम फैसले में नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल यानी NGT ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर बैन के आदेश दिए थे। इस आदेश के तहत एनजीटी ने आरटीओ से पुरानी डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश जारी किया था।  इस पर सरकार ने ग्रीन कोर्ट से कहा था कि इस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत 15 साल से पुराने और बीएस 1 या बीएस 2 मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहन सड़कों से हटाए जा सके।

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Source: AAJ TAK