गुजरात: हुक्का बार होंगे बैन, राष्ट्रपति ने दी विधेयक को मंजूरी

0
गुजरात
file photo

गुजरात में हुक्का बार चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया हैं। अब हुक्का बार चलाने पर अधिकतम तीन साल की जेल की सजा मिल सकती है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसमें राज्य में इस तरह की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

इसे भी पढ़िए :  बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारतीय नेताओं के लिए लाईं ढेर सारे उपहार, जानिए पीएम मोदी को गिफ्ट में क्या मिला

 

गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, उत्पादन, आपूर्त और वितरण निरोधक विधेयक, 2017 को फरवरी में गुजरात विधानसभा में पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राज्यपाल ओ पी कोहली के पास भेज दिया गया।

इसे भी पढ़िए :  योगी राज में भी हिंदू सुरक्षित नहीं! सहारनपुर में 180 दलित परिवारों ने अपनाया बौद्ध धर्म, मचा हड़कंप

 

मंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने इसे मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जिन्होंने विधेयक को हाल में मंजूरी दे दी। राज्य सरकार अब गुजरात में इस तरह के हुक्का बार चलाते पाए जाने वालों के खिलाफ नये कानून के तहत कड़ी कार्वाई करेगी।

इसे भी पढ़िए :  GST को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, अब देश भर में लागू होगा एक टैक्स सिस्टम