HC से रॉबर्ट वाड्रा को झटका, कंपनी के अधिकारियों को ED के सामने पेश होने का निर्देश

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फाइल फोटो।
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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा शनिवार(17 दिसंबर) को दिए गए आदेश के बाद एक बार फिर मुश्किल बढ़ सकती है। हाई कोर्ट ने स्काइ लाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 से 6 जनवरी 2017 के बीच प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के सामने पेश होने का आदेश दिया है।

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दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह कंपनी सोनिया गांधी के दामाद व प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की है। कोर्ट ने बीकानेर के एक जमीन सौदे से जुड़े मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में कंपनी अधिकारियों को अपने बयान प्रवर्तन निदेशालय को दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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दरअसल, ईडी ने वाड्रा की कंपनी के कई अधिकारियों को एक जमीन सौदे के मामले को लेकर पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी के नोटिस के खिलाफ कंपनी ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की थी।

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इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कंपनी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कंपनी को दूसरे कोर्ट में अपील करने के बजाय ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए।

आगे पढ़ें, क्या है पूरा मामला?

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