दाखिले और भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा पालन: गुजरात

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। सामान्य श्रेणी के लिए 10 फीसदी ईबीसी कोटा पर दुविधा की स्थिति के एक दिन बाद गुजरात सरकार ने इस मुद्दे पर शनिवार(24 सितंबर) को अपना रूख स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दाखिला और भर्ती की प्रक्रिया चलेगी।

राज्य सरकार ने शुक्रवार को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पहले तो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कोटा को स्थगित रखने के लिए एक अधिसूचना जारी की, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया।

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उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि कोटा लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम स्थगन के मद्देनजर पहली अधिसूचना जारी की गई। लेकिन समाज के बड़े तबके के हित पर विचार करते हुए कुछ घंटों बाद इसे वापस ले लिया गया।

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दरअसल, ईबीसी लाभार्थी और अन्य लोग यह मांग कर रहे थे कि ईबीसी कोटा के तहत जिन लोगों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया है उसके लिए और अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत होगी।

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उन्होंने बताया कि अधिसूचना वापस ले ली गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रक्रिया बढ़नी चाहिए। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर पटेल समुदाय के आंदोलन के बाद गैर आरक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10 फीसदी ईबीसी कोटा पेश किया गया था।