सरेआम लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू कहना पड़ा महंगा, अब एक साल रहना होगा जेल में

0
प्यार

सरेआम किसी लड़की का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करना एक युवक को महंगा पड़ गया। यूं इजहार करने की वजह से उसे एक साल की सजा सुनाई गई। स्पेशल POCSO ऐक्ट ने 2015 के एक केस में 22 वर्षीय युवक को एक साल जेल की सजा सुनाई, उसपर साल 2015 में 16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप था।

कोर्ट ने आरोपी खड़से को लड़की का पीछा करने के केस में बरी कर दिया, क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले कि वह लड़की से रिश्ता बनाने के लिए वह उसका पीछा किया करता है। इस मामले में खड़से पहले ही 29 अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2016 तक का समय जेल में बिता चुका है, ऐसे में उसकी इस सजा से इस अंतराल को कम कर दिया जाएगा।

इसे भी पढ़िए :  शहाबुद्दीन मामले पर जदयू राजद में उठापटक जारी, जदयू ने कहा- मर्यादा में रहे राजद नेता

केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘खड़से पर पहले कोई आरोप नहीं लगा और न ही वह किसी अन्य मामले में दोषी है, लेकिन 27 जुलाई 2016 की जेल रिपोर्ट के मुताबिक उसका बर्ताव अच्छा नहीं था।’

इसे भी पढ़िए :  उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस को सलाह, '2019 को भूल जाओ, 2024 की तैयारी करो'

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 6 अक्टूबर 2015 को नाबालिग लड़की(पीड़िता) अपनी सहेली के साथ कॉलेज से लौट रही थी, तभी खड़से ने पहले उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और फिर उसका हाथ पकड़कर ‘आई लव यू’ कहा। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि वह भागते हुए घर पहुंची और सारा किस्सा अपनी मां को बताया।

इसे भी पढ़िए :  योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा- 'बबूल के पेड़ से आम नहीं मिल सकता'

चूंकि खड़से उनके पड़ोस में रहता था, पीड़िता की मां उसके घर पहुंचीं और उसकी मां से शिकायत की। खड़से की मां कोई बात सुनने को तैयार नहीं थीं और उन्होंने कहा, वे जैसा चाहें वैसा कर लें। अगले कुछ दिनों तक पी़ड़िता न कॉलेज गई, न ट्यूशन। बेटी को डर के साथ जीते देख मां ने 8 अक्टूबर 2015 को खड़से के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।