पैगंबर मुहम्‍मद को भाई बताकर फंसे मौलवी, कोर्ट ने कहा ट्रायल का करना होगा सामना

0
हुसैनली बाटीवाला
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

गुजरात में 2009 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में तबलीग जमात के एक मौलवी हुसैनली बाटीवाला को गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि मौलवी को ट्रायल का सामना करना होगा। मौलवी पर पैगंबर मुहम्‍मद को मनुष्‍यों के समान बताने और उन्‍हें भाई कहकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने का आरोप है।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी के बावजूद ट्रेड फेयर में पहुंचे लाखों लोग, कैदियों के हाथों से बने सामान की बंपर बिक्री

2009 में कारी अहमदाली हुसैनली बाटीवाला ने जुहापुरा के पास सभाओं को संबोधित किया था। उनके भाषण अन्‍य संप्रदायों के लोगों को रास नहीं आए। सुन्‍नी अवामी फोरम के सचिव उस्‍मान कुरैशी ने मार्च 2010 में उनके खिलाफ धर्म के आधार पर अपमानजनक टिप्‍पणी करने और पैगंबर के खिलाफ ईशनिंदा वाले बयान देने का मामला दर्ज कराया। बाटीवाला पर आरोप है कि सूफी संतों के खिलाफ अपने बयानों से उन्‍होंने लोगों को भड़काया। उन्‍होंने लोगों से सूफी संतों की मजारों को तोड़ने को भी कहा।

इसे भी पढ़िए :  जयललिता की पार्टी के भीतर उभर रहे सत्ता के तीन केंद्र, पढ़ें कौन होगा 'अम्मा' का उत्तराधिकारी
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse