HIV/AIDS बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, पढ़िए-इस बिल में क्या है खास?

0
HIV/AIDS
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

कैबिनेट ने HIV/AIDS से संक्रमित लोगों के साथ रह रहे और एचआईवी से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘एचआईवी एवं एड्स विधेयक, 2014’ को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस कानुन में संशोधन को आज मंजूरी दे दी ताकि ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करने वालों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित किया जा सके और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

इसे भी पढ़िए :  कल शपथ लेेंगे मोदी कैबिनेट के नए मंत्री, देखिए कौन-कौन बनेगा मंत्री !

विधेयक में उन बातों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके आधार पर एचआईवी से संक्रमित लोगों और उनके साथ रह रहे लोगों के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें रोजगारों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, निवास के लिए या किराए पर दी गई संपत्तियों, सार्वजनिक या निजी कार्यालयों के लिए खड़े होने और बीमा के प्रावधान: जब तक कि वह बीमा विज्ञान संबंधी अध्ययनों पर आधारित न हो: के संबंध में अस्वीकृति, समाप्ति या अनुचित व्यवहार शामिल है।

इसे भी पढ़िए :  कश्मीर हालात पर चर्चा करने राज्यपाल के पास पहुंचे नेशलन कांफ्रेस के नेता

अगली स्लाईड में पढ़े कैबिनेट ने दी एचआईवी पीड़ितों को नई सुविधाएं ।

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse