आदिवासी महिला के बलात्कार मामले में दोषी को दस साल का सश्रम कारावास

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आदिवासी महिला

ठाणे:भाषा: एक अदालत ने वर्ष 2014 में एक आदिवासी महिला से बलात्कार के मामले में पड़ोसी पालघर जिले के कुदवा गांव के 41 वर्षीय व्यक्ति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एससी खालिपे ने दोषी तातू मावजी पवार पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

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अभियोजन के अनुसार, यह घटना 10 नवंबर 2014 की है जब महिला के ससुरालीजन और दो बच्चे किसी रिश्तेदार से मिलने गये थे और उसका पति काम के सिलसिले में पास के साहापुर गया था। अदालत को बताया गया कि महिला अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ सो रही थी तभी मध्यरात्रि में आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसका यौन उत्पीडन किया। जब वह चिल्लाई तो पवार ने उसे पकड़कर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी।

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अभियोजन ने कहा कि इस घटना से छह महीने पहले भी पवार ने उसका बलात्कार किया था। जब महिला ने इस बारे में अपने परिवार को बताया तो यह मामला गांव के बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद शांत कर दिया गया और आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।

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