दिल्ली के जीबी रोड पर बंद होगा वेश्यालय

0
जीबी रोड

 

दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने यहां जीबी रोड पर रेड लाइट एरिया में एक वेश्यालय को तुरंत बंद करने का आदेश दिया और 36 साल की एक महिला को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दिल्ली की निवासी कांची तमांग को अनैतिक देहव्यापार कानून की धारा तीन (वेश्यालय चलाना या परिसर को वेश्यालय के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई।

इसे भी पढ़िए :  कपिल का केजरीवाल पर वार: 11 मई को बयान दर्ज करेगी ACB, सीबीआई में भी दी शिकायत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने कहा कि आरोपी को इस कानून की धारा तीन के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और यह भी साबित हुआ कि उसे दिल्ली के जीबी रोड के एक वेश्यालय का कब्जा हासिल था।

इसे भी पढ़िए :  जानलेवा मजाक: गर्लफ्रेंड से हंसी मजाक में बॉयफ्रेंड की हो गई मौत, पढ़िए कैसे

अदालत ने कहा कि कानून की धारा 18 (2) के तहत निर्देश दिया जाता है कि वेश्यालय को तत्काल सील किया जाए।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी: यूपी में बिजली विभाग कर रहा है कालेधन को सफ़ेद- पढ़िए आंकड़े

अदालत ने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति जरूरी कार्रवाई के लिए कमला मार्केट थाने के प्रभारी को भेजी जाए।