दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त चिन्मय विस्वाल ने बताया, ‘डीसीडब्ल्यू से मिली शिकायत के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। महिला जब भी भारत आएगी, उसका बयान अपराध दंड संहिता की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।’ विदेशी मेहमान ने घटना के अगले ही दिन भारत छोड़ दिया था।
दिल्ली महिला आयोग को दिए गए बयान के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ वारदात तब हुई जब वह कुछ बिल्स के संदर्भ में मकान मालिक से मिलने गई। बिल सेटलमेंट होने के बाद उसने मकान मालिक से वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए पूछा। जब वह वॉशरूम से बाहर निकली तो मकान मालिक ने उसपर अटैक कर दिया। उसने महिला को जबरन पकड़ लिया और उसके बदन पर इधर-उधर छूने लगा। महिला जैसे-तैसे मौके से बचकर निकलने में सफल हुइ। उसकी एक सहेली ने सुझाव दिया कि वह आरोपी के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराए।