संगीत शिक्षकों की भर्ती पर गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

0

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जामनगर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी :डीपीईओ: को स्कूल संगीत शिक्षकों के पद के लिए दस प्रत्याशियों का फिर से साक्षात्कार कराने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने ऐसा यह देखते हुये किया है कि पूर्व में जिस तरह से साक्षात्कार आयोजित किया गया था वह उनकी योग्यता का एक तरह से ‘मजाक’ था।

इसे भी पढ़िए :  ढाका हमला - आतंकी का करीबी कॉलेज टीचर गिरफ़्तार

न्यायाधीश जे बी पारडीवाल ने एक आदेश में कहा है कि नवंबर 2000 में प्राथमिक स्कूल संगीत शिक्षकों के पद के लिए दस याचिकाकर्ता सहित 25 लोगों का साक्षात्कार लिया गया था और महसूस किया गया कि संगीत की डिग्री हासिल करने वाले इन व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने वाले डीपीईओ और अन्य शिक्षा अधिकारियों ने जिस तरह का सवाल पूछा गया था वह इन संगीत की डिग्री हासिल करने वाले के ‘योग्यता का मजाक’ था।

इसे भी पढ़िए :  आम आदमी की थाली में वापस आएगी दाल ! सरकार ने बनाई कमेटी

अदालत ने डीपीईओ से शिक्षा विभाग के 1988 में पास सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक गठित एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा याचिकाकर्ताओं का फिर से साक्षात्कार लेने को कहा है।

इसे भी पढ़िए :  क्रिकेटर समित गोहेल ने तोड़ा 117 साल का पुराना रिकॉर्ड, रणजी ट्रॉफी में खेली नाबाद 359 रन की पारी