केजरीवाल की रैली के लिए अनुमति को लेकर गुजरात सरकार को HC का नोटिस

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार(21 सितंबर) को आम आदमी पार्टी (आप) की एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। आप ने आरोप लगाया है कि सूरत पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली के लिए उसे अनुमति नहीं दे रही है।

न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने गुजरात के अतिरिक्त गृह सचिव, सूरत पुलिस आयुक्त और जिला कलक्टर को नोटिस जारी किया और सुनवाई 27 सितंबर के लिए स्थगित की। सूरत में आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा संबोधित की जाने वाली एक रैली 16 अक्तूबर को प्रस्तावित है।

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आप के मीडिया संयोजक हर्शिल नाइक ने याचिका में कहा कि ‘‘राज्य में केजरीवाल की यह पहली रैली होने जा रही है, जो सूरत के वराछा में होनी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें पहले से रैली के लिए तैयारी करनी है, हमने 19 अगस्त को पुलिस अनुमति के लिए आवेदन किया लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।’’

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याचिका में कहा गया कि पार्टी नेताओं ने बार बार पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। इसमें कहा गया कि ‘‘पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने छह सितंबर को राज्यपाल ओपी कोहली से भी मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप का आग्रह किया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।’’

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याचिका में दावा किया गया कि सूरत पुलिस ने हाल में भाजपा प्रमुख अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला की रैलियों की अनुमति दी है।