विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट ने जारी किए गैर-जमानती वारंट

0
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। फेरा उल्लंघन के सम्मन को कथित रूप से स्वीकार नहीं करने से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ शुक्रवार(4 अक्टूबर) को गैर जमानती वारंट जारी किया और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी।

अदालत ने कहा कि माल्या की वापस लौटने की इच्छा नहीं है और इस देश के कानून के प्रति भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। अदालत ने कहा कि शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करनी होगी, क्योंकि कई मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और वह इनमें व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए हैं।

इसे भी पढ़िए :  बुरे फंसे आसाराम, अदालत ने नौवीं बार खारिज की जमानत याचिका

मुख्य मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट सुमित दास ने यह भी कहा कि माल्या की याचिका, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है, वह ‘‘बदनियती’’ और ‘‘कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने के उद्देश्य’’ से दायर की गई है।

इसे भी पढ़िए :  न्यूड पेंटिंग पर प्रदर्शनी में बवाल: लाल शक्ति सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने पेंटर से की हाथापाई, देखें वीडियो

दास ने कहा कि अदालत को महसूस होता है कि उनकी यहां आने और अदालत में पेश होने की कोई मंशा नहीं है और इस देश के कानून के प्रति उनके मन में जरा भी सम्मान नहीं है।

इसे भी पढ़िए :  अपनी ये फोटो देखकर भड़क गए केजरीवाल, पुलिस से की शिकायत

अदालत ने कहा कि ‘‘आरोपी के आचरण को देखते हुए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देना पड़ेगा। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।’’