तमिलनाडु सरकार को राहत, जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार(31 जनवरी) को तमिलनाडु में जल्लीकट्टू(सांड को काबू करना) खेल की अनुमति देने के बारे में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की अनुमति देने संबंधी सात जनवरी, 2016 की अधिसूचना वापस लेने की इजाजत दी।

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हालांकि, कोर्ट ने जल्‍लीकट्टू के समर्थन में हुए प्रदर्शनों को लेकर राज्‍य सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि कानून के राज में ये नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से नए कानून पर नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है और साथ ही कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पशुओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत संस्थाओं और दूसरे व्यक्तियों को नए कानून को चुनौती देने के लिए पहले से ही लंबित याचिकाओं में संशोधन की भी अनुमति दे दी है।

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गौरतलब है कि कोर्ट ने 2014 में इस जानलेवा खेल को सांडों पर अत्याचार करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की ओर से पास किए गए अध्यादेश के संबंध में आई एक याचिका की सुनवाई कर रही है।