इंदौर के विशेष न्यायाधीश बी के पालोदा ने साल 2011 के शहला मसूद हत्याकांड की मुख्य षडयंत्रकर्ता जाहिदा परवेज समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सरकारी गवाह बने आरोपी इरफान को क्षमादान दे दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता शहला की 5 वर्ष पूर्व हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट ने जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकीब डेंजर और ताबिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी इरफान को बरी कर दिया गया।
शहला मसूद की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त, 2011 को कथित साजिश के तहत गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। CBI कोर्ट इस मामले में पिछले 10 दिन से आरोपियों और CBI की ओर से अंतिम बहस सुन रही थी। CBI ने केस में 80 से ज्यादा गवाहों का बयान दर्ज कराया।