वाराणसी : वाराणसी भगदड़ मामाले में बाबा जय गुरुदेव के शिष्य व उत्तराधिकारी पंकज महाराज के आध्यात्मिक समागम में परिक्रमा के दौरान हादसे में 25 लोगों की मौत पर पुलिस ने पूर्व एडीएम सहित पांच आयोजकों के खिलाफ अनिच्छित हत्या समेत अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस प्रकरण में हादसे के दो दिन बाद सोमवार को रामनगर पुलिस द्वारा पहली कार्रवाई की गई। पंकज महाराज के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, वह दोपहर 11 बजे सत्संग स्थल से रवाना हो गए। कार्रवाई मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पहले तो पुलिस ने दो दिन बाद आयोजकों को आरोपी बनाया, उसके बाद उन्हें सत्संग स्थल से जाने भी दिया। इतना ही नहीं, पुलिस पूरे दिन आरोपियों और आरोपों को मीडिया से छिपाती रही। पंकज महाराज अपने शिष्यों के साथ दर्जनभर गाड़ियों के काफिले संग इलाहाबाद की तरफ रवाना हो गए।
थानाध्यक्ष रामनगर मूलचंद चौरसिया ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें आयोजक चरण सिंह, निवासी अज्ञात, अवधेश त्रिपाठी-पूर्व एडीएम वाराणसी, बाबूराम-निवासी सुल्तानपुर, बेचू गुप्ता-निवासी वाराणसी, जसवंत चौरसिया-निवासी चंदौली। इन आरोपियों का नाम प्राथमिकी में सत्संग के लिए मांगे गए अनुमति पत्र में उल्लिखित नामों के आधार पर शामिल किया गया है।
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