सेनारी नरसंहार: 15 आरोपी दोषी करार, 20 को कोर्ट ने बरी किया

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सेनारी नरसंहार

बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार केस में जहानाबाद जिला कोर्ट ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 को बरी कर दिया है। इस केस की सुनवाई की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। 70 आरोपियों में से 4 की मौत सुनवाई के दौरान हो चुकी है। 34 आरोपियों का ट्रायल पूरा हो चुका था।

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जानकारी के मुताबिक, 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों ओर से घेर लिया था। इसके बाद एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरन निकालकर सामुदायिक भवन के पास ले जाया गया, जहां उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

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इस मामले में एक पीड़ित चिंता देवी के बयान पर गांव के 14 लोगों सहित कुल 70 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। चिंता देवी के पति अवध किशोर शर्मा और बेटे मधुकर की भी इस कांड में मौत के घाट उतार दिया गया था। चिंता देवी की करीब पांच साल पहले मौत हो चुकी है।

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