दिल्ली:
अवैध रूप से निर्मित स्थान पर उपासना की इजाजत किसी धर्म में नहीं होने का जिक्र करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार से साल के अंत तक ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने को कहा है। जिनकी पहचान अवैध के तौर पर की गई है।
न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता वाली एक खंड पीठ ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य में किसी भी राजनीतिक दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ’’ उन्होंने सरकार से दखलंदाजी करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अदालत ने मुंबई और अन्य शहरों के पुलिस आयुक्तों से कहा कि वे अवैध धार्मिक ढांचा ध्वस्त किए जाने के दौरान नगर निकाय कर्मचारियों को पर्याप्त संरक्षण मुहैया करें।
अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 अवैध रूप से निर्मित किसी स्थान पर उपासना की इजाजत नहीं देता।
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