केजरीवाल के घर के बाहर धरना-प्रदर्शन के रोक को जंग ने बताया गैरकानूनी, कार्रवाई की दी चेतावनी

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दिल्ली
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री के घर के पास जनसभा एवं विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के एसडीएम के आदेश को आज ‘‘अवैध’’ बताते हुए कहा कि कानून के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि केवल उपायुक्त श्रेणी और उससे उपर के अधिकारी ही पुलिस अधिनियम के तहत सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सकते हैं।

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उपायुक्त :उत्तर क्षेत्र: मधुर वर्मा ने भी इसे पुलिस के कामकाज में ‘‘गैरजरूरी हस्तक्षेप’’ बताते हुए एसडीएम को अपना आदेश वापस लेने के लिए कहा।

सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट :एसडीएम: बी के झा ने कल सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 30 दिन तक प्रदर्शनों, किसी भी राजनीतिक दल के भाषण देने पर रोक लगा दी थी।

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जंग ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह आदेश गैरकानूनी है क्योंकि पुलिस आयुक्त व्यवस्था के तहत एसडीएम सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी नहीं कर सकते। हम मजिस्ट्रेट को रोक देंगे।’’ जंग ने कहा, ‘‘वह कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के लिए जवाबदेह हैं।’’ उपराज्यपाल ने कहा कि इस बात के बावजूद कि पुलिस आयुक्त मेरे प्रति जवाबदेह हैं, मैं किसी इलाके में धारा 144 नहीं लगा सकता। पुलिस अधिनियम के तहत कोई पुलिस उपायुक्त ऐसा कर सकता है।

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