दिल्ली – नोएडा DND फ्लाईवे फिलहाल टोल फ्री ही रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CAG से कहा है कि वह DND फ्लाईवे के निर्माण में हुए निवेश और खर्च के बारे में 4 हफ्तों के भीतर एक रिपोर्ट जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) की याचिका स्टे देने से मना कर दिया। ऐसे में फिलहाल डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा। इससे पहले कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था।
गौरतलब है कि डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि 10 किलोमीटर की सड़क को ऐसे बता रहे हैं, जैसे चांद तक की सड़क बनाई हो। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई थी और कहा था कि आप लोगों के साथ हैं या टोल कंपनी के साथ? लगता है कि अथॉरिटी इस मामले में गंभीर नहीं है।
क्या है पूरा मामला, यहां पढ़ें –
आपको बता दें कि9.2 किलोमीटर लंबी ये सड़क नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। इस दौरान यहां से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं। इससे NTBCL प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है। जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं।
संगठनों का आरोप है कि फरवरी 2001 में शुरू हुए इस फ्लाईवे को बनाने में 407 करोड़ रुपये का खर्च आया, जबकि अब तक यहां 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का टोल वसूला जा चुका है। उनका कहना है कि कंपनी ने इस दौरान टोल टैक्स बढ़कर करीब पांच गुना कर दिया, जो कि गलत है।