पटना: सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन को HC से मिली जमानत

0
शहाबुद्दीन
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। पटना हाई कोर्ट ने बुधवार(7 सितंबर) को राजद नेता और पूर्व सांसद मो0 शहाबुद्दीन को हत्या करने के एक अन्य मामले में जमानत दे दी। न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा ने उक्त मामले में शहाबुद्दीन को जमानत दे दी।

इसे भी पढ़िए :  मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज साध्वी प्रज्ञा को मिलेगी ज़मानत!

वर्ष 2004 में दो सगे भाईयों की तेजाब डालकर हत्या करने के मामले में मृतकों के बडे भाई और चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की 2015 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

इसे भी पढ़िए :  हाईकोर्ट ने हरियाणा की खट्टर सरकार को लगाई फटकार, कहा- राजनीतिक फायदे के लिए राज्य को जलने दिया

शहाबुद्दीन के वकील वाई वी गिरी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल पर राजीव की हत्या करने का आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि वे 2014 से भागलपुर जेल में बंद थे, जबकि यह घटना सीवान जिले में घटित हुई थी।

इसे भी पढ़िए :  बापू के मुस्लिम भक्त को दफनाया नहीं गया, हुआ दाह-संस्कार

शहाबुद्दीन वर्तमान में भी भागलपुर जेल में बंद हैं। गिरी ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को सभी मामलों में जमानत मिल गयी है और वे अब जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे।