चारधाम यात्रा के दौरान नहीं होगी शराबबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

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चारधाम क्षेत्र के तीन जिलों में कल से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री पर एक अप्रैल से रोक लगाई गई थी।

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हाईकोर्ट ने आठ दिसंबर 2016 को आदेश दिया था कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रदेश के तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अगले वित्त वर्ष से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाए।

नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने सूबे के तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू कर दी थी। इस मामले में सरकार की तरफ से गुरूवार को शासनादेश जारी किया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आबकारी विभाग की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।

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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड के तीनों जिलों में शराब की बिक्री पर रोक हटा दी है।

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